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सभी राशन कार्ड के हितग्राहियों को ई-केवाईसी करना होगा अनिवार्य

जिले में 30 अप्रैल तक चलेगा विशेष ई-केवाईसी अभियान

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सभी राशन कार्ड के हितग्राहियों को ई-केवाईसी करना होगा अनिवार्य

 

जिले में 30 अप्रैल तक चलेगा विशेष ई-केवाईसी अभियान

 

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अभियान के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 

बैतूल जिले में निवासरत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जिले में 9 अप्रैल विशेष ई-केवाईसी अभियान प्रारंभ किया गया है जो आगामी 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा।अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराई जाए और ई-केवाईसी के पश्चात उसकी सत्यता का भी परीक्षण किया जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विक्रेताओं की साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर ई-केवाईसी की समीक्षा की जाए और अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण कार्य ई-केवाईसी के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए। पात्र परिवारों को पहले राशन वितरण किया जाए और शेष समय में विक्रेता ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराएं। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

 

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री केके टेकाम ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण की व्यवस्था को प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। ई केवाईसी की व्यवस्था में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के पास जाकर पीओएस मशीन से ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। इसके लिए राशन प्राप्त करने वाले परिवार के हर व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान पर संपर्क करना होगा।

 

1 लाख 69 हजार 845 सदस्यों की होगी ई-केवायसी

 

जिले में कुल 12 लाख 76355 सदस्यों के ई केवाईसी के विरुद्ध 1106510 लोगों द्वारा ई-केवाईसी किए जा चुके है। शेष 1 लाख 69 हजार 845 सदस्यों की शासन नियम अनुसार 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान के माध्यम से ई केवाईसी की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर सीईओ और नगरीय क्षेत्र सीएमओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसका पर्यवेक्षण संबंधित एसडीएम करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यवाही उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के साथ ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं नगरीय क्षेत्र में विक्रेता के साथ वार्ड प्रभारी को कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंप गई है। उन्होंने उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने वाले राशन कार्ड धारी परिवारों से 30 अप्रैल तक अपना ई केवाईसी कराए जाने की अपील की है।

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