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भूमि बटवारा करने के एवज में तहसीलदार पर पैसा मांगने का लगा आरोप।

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भूमि बटवारा करने के एवज में तहसीलदार पर पैसा मांगने का लगा आरोप।

 

सालों से लटका पड़ा है प्रकरण,

एसडीम कलेक्टर से पीड़ितों ने की शिकायत न्याय दिलाने की लगाई गुहार।

 

*अरविंद सिंह परिहार सीधी*

 

शिकायत कर्ता द्वारा सीधी कलेक्टर एवं मझौली एसडीएम को दिए गए शिकायती आवेदन पत्र मीडिया को प्रस्तुत करते हुए जिले के मड़वास तहसीलदार संतोष अरिहा के सह भूमि का बंटवारा किए जाने के एवज में एक लाख रुपए मांगे जाने तथा पैसा नहीं दिए जाने पर काम नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है।

 

मड़वास क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि शिकायत कर्ता के द्वारा कलेक्टर एसडीएम को दिए गए आवेदन पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया गया है कि हम लोग सन 2022 में सह खाते की कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें तीन बार पटवारी के द्वारा समस्त पक्षकारो को सूचना उप उपरांत फर्द पुली तैयार कर तीन बार प्रस्तुत की जा चुकी है प्रकरण के अंतिम तर्क के दौरान अनावेदक के द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 को राजस्व निरीक्षक की निगरानी में टीम गठित कर पुली बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था दिनांक 6 मई 2024 को अनावेदक के आवेदन पत्र का निराकरण करते हुए मड़वास तहसीलदार संतोष अरिहा के द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था, आवेदन पत्र निरस्त करने के उपरांत तहसीलदार श्री अरिहा के द्वारा आवेदको में से भगवत प्रसाद द्विवेदी एवं वरुणेश द्विवेदी को अपने निवास में मिलने के लिए बुलाया गया एवं उनसे 1 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहा गया जब आवेदक श्री अरिहा के द्वारा की गई एक लाख रुपए की मांग को पूरा नहीं किया गया तब मड़वास तहसीलदार श्री अरिहा के द्वारा कहा गया कि यदि आप मेरे द्वारा कही गई उक्त राशि मुझे नहीं देते हैं तो आप लोगों के खिलाफ आदेश पारित कर दूंगा शिकायत कर्ता द्वारा एसडीएम मझौली एव सीधी कलेक्टर को दिए गए आवेदन के अनुसार दिनांक 13 मई.2024 को आवेदन का अंतिम तर्क सुनकर लिया गया था एवं प्रकरण आगे आदेश दिनांक 17 मई 2024 के लिए नियत कर लिया गया था आवेदक के द्वारा श्री अरिहा के द्वारा रखी गई उक्त मांग को पूरा न करने के कारण प्रकरण में दिनांक 17 मई .2024 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया एवं दिनांक 30 मई .2024 को एक बार निरस्त किए गए आवेदन को स्वयं संज्ञान में लेते हुए मड़वास तहसीलदार संतोष अरिहा ने अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया एवं राजस्व निरीक्षक का निगरानी में टीम गठित कर पुनः पुल्ली बनाए जाने का आदेश कर दिया गया जो की विधि की मनसा के सर्वथा प्रतिकूल है। अवकाश होने के कारण संबंधित अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों का बयान नहीं लिया जा सका। क्योंकि यह पूरी जानकारी हमारे पत्रकार साथी द्वारा दी गई है जिसकी पुष्टिे

प्राइम टीवी वेब पोर्टल नहीं करता अगले अंक में पीड़ित जनों से संपर्क कर आधिकारिक बयान के साथ वास्तविकता के आधार पर खबर प्रकाशन किया जाएगा।

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