सांची तहसीलदार के आदेशों का 75 दिनों के बाद भी नहीं हो पाया पालन।
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
मामला सांची नगर के काछीकानाखेड़ा का।
रायसेन-सांची तहसीलदार के द्वारा कब्जा दिलाने संबंधी आदेश 27 अक्टूबर 2024 को किया गया था। परन्तु 75 दिन होने के बाबजूद भी शिकायत कर्ता को कब्जा नहीं मिलने के कारण आज कलेक्टर अरूण विश्वकर्मा की जन सुनवाई मंे शिकायत कर्ता सोनम प्रजापति उपस्थित होकर अपनी पीड़ा को कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार शिकायत कर्ता सोनम प्रजापति के द्वारा बताया गया कि भाई बहनों के नाम ग्राम काछीकानाखेड़ा में खसरा क्र 40/2 रकवा 0.012 हेक्टेयर भूमि है जिस पर शिकायत कर्ता के चाचा हर प्रसाद एवं उनके लड़के रामू प्रजापति के द्वारा बल पूर्वक कब्जा कर लिया था। जिसके संबंध में सोनम प्रजापति के द्वारा तहसीलदार सांची को आवेदन दिया था जिस पर तहसीलदार सांची के द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायत कर्ता सोनम प्रजापति को कब्जा दिलाने का आदेश 27 सितम्बर 2024 को किया गया। परन्तु तहसीलदार के द्वारा कब्जे का आदेश दिये लगभग 75 दिन हो गये। लेकिन गिरदावर और पटवारी के द्वारा आज दिनांक तक शिकायत कर्ता को कब्जा प्रदान नहीं किया और जानकारी मांगने पर प्रार्थी को गुमराह किया जा रहा है जिसको लेकर शिकायत कर्ता सोनम प्रजापति के द्वारा कलेक्टर रायसेन के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए गुहार लगाई गई।