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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत इच्छुक लाभार्थी करें आवेदन

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News By-नितिन केसरवानी

प्रयागराज: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रयागराज जवाहर लाल द्वारा अवगत कराया गया है, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर पर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में जनपद को वित्तीय वर्ष-2025-26 में 14 इकाईयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक लाभार्थी आवेदन करे।

उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में ही अनुमन्य है। लाभार्थी की आयु 18 से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। परियोजना का अधिकतम आकारः- रू0-10.00 लाख तक, पात्र उद्यमीः- वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से 18 वर्ष से ऊपर एवं 50 वर्ष तक की आयु के पुरूष/महिला उद्यमी। आवेदन https://cmegp.data-center.co.in आनलाइन आवेदन किया जायेगा। अपेक्षित दस्तावेजः- परियोजना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, (जहॉं लागू हो) ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र आदि। परियोजना की मंजूरीः- तकनीकी/आर्थिक वयवहार्यता के अनुसार बैंकों द्वारा परियोजना की मुजूरी प्रदान की जायेगी। निजी अंशदानः- सामान्य श्रेणी (पुरूष) लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% एवं शेष अन्य आरक्षित श्रेणी अन्य आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 10% अंशदान स्वयं वहन करना होगा।

पात्र सम्भावित उद्योग समूहः- (1) खनिज आधारित उद्योग (2) वनाधारित उद्योग (3) कृषि आधारित और खाद्य उद्योग (4) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग (5) इन्जीनियरिंग और परम्परागत ऊर्जा उद्योग (6) वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) (7) सेवा उद्योग आदि

अतः इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन ऊपर दिये गये वेवसाइड पर आन-लाइन करते हुए हार्ड प्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय विकास भवन प्रयागराज के कमरा नम्बर-37 मे जमा करें।

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