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इलाहाबाद-झॉसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार किए जाने के लिए समय सारिणी जारी

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News By- हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

*कौशांबी: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 विधान परिषद की इलाहाबाद-झॉसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 नवम्बर,2025 की अर्हता के आधार पर तैयार किया जाना है।दिनांक 15 अक्टूबर,2025 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण-1960 के नियम 31(4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुर्नप्रकाशन किया जायेगा। दिनांक 25 अक्टूबर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के नियम 31(4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुर्नप्रकाशन किया जायेंगा। दिनांक 06 नवम्बर को फार्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जैसी स्थिति हो। दिनांक 20 नवम्बर को वह तिथि,जिस तक पाण्डुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियां का मुद्रण किया जायेगा। 25 नवम्बर को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। दिनांक 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की जा सकती है। 25 दिसम्बर,वह तिथि जिस तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जएगा और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जाएगी एवं दिनांक 30 दिसम्बर,2025 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की है कि अपना नाम साम्मलित किए जाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के अन्तर्गत फॉर्म-18 में अपना आवेदन पत्र 06 नवम्बर, 2025 (गुरुवार) तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय (आयुक्त कार्यालय, झाँसी) एवं संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)/पदाभिहित केन्द्रों में भेज दें या परिदत्त कर दें। अर्हक तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियां निर्धारित तरीके से नई बनायी जायेंगी। आवेदन पत्र फॉर्म-18 संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पाण्डुलिपि, टंकित, साईक्लोस्टाइल किये गये अथया व्यक्तिगत रूप से मुद्रित/डाउनलोड किये गये फॉर्म भी स्वीकार किये जायेंगे। पात्र व्यक्तियों को सहायक दस्तावेज, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के साथ निर्धारित (फॉर्म-18 स्नातकों के लिये) में अपने नामों के नामांकन के लिये आवेदन करना चाहिये। आवेदन पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी, जिनकी विशिष्टियां प्रथम अनुसूची में दर्शायी गयी हैं, को भेजे जा सकते हैं।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 01 नवम्बर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथधा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख स किया जायेगा, जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया हो। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों चाहे डॉक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित करने के लिये विचार नहीं किया जानेगा। फिर भी सस्थानो के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकते है। परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यों के फॉर्म 10 को जमा कर सकते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के संदर्भ में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण पत्र सत्यापित करा सकते हैं।

 

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