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पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने दी चेतावनी व की अपील – राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर होगी सख्त कार्रवाई

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जनपद के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर कौशांबी पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। हाल के दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से तिरंगे के अपमान की शिकायतें सामने आई थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए एसपी ने साफ कहा है कि ध्वज का अपमान करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं – एसपी

एसपी राजेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसका अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि ध्वज का आदर करें।

भारत की एकता अखंडता एवं गरिमा को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारणअधिनियम, 1971 लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों-जैसे कि राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न एवं अन्य गौरवशाली प्रतीकों की मर्यादा बनाए रखना है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये ।

  1. तिरंगे का सम्मान करें
  • तिरंगे को ज़मीन पर न गिराए ।
  • राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, फाड़ना, जमीन पर रखना तथा अपमान जनक ढंग से प्रयोग में लाना दण्डनीय अपराध है कृपया ऐसा न करें ।
  • किसी भी प्रकार से झंडे का प्रयोग वस्त्र, परिधान, टेबल कवर या सजावट के लिए न करें।
  • राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी झण्डे के नीचे न फहरायें ।
  • राष्ट्रीय ध्वज की निंदा, मज़ाक न उड़ाये एवं सोशल मीडिया पर अपमान जनक पोस्ट न करें ।
  1. राष्ट्रीयध्वजसंहिताकापालनकरें
  • तिरंगे को सदैव स्वच्छ और सम्मान पूर्वक फहराएँ।
  • राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसकी ऊँचाई आस-पास लगे किसी अन्य प्रकार के झण्डों से अधिक होनी चाहिए ।
  1. डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्बन्ध मेंसावधानी
  • प्रिन्ट/सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, पोस्टर एवं विज्ञापन में तिरंगे का प्रयोग मर्यादित और सम्मान जनक हो।
  • ध्वज को किसी भी अपमान जनक या व्यावसायिक गतिविधि से न जोड़ें।
  1. कानूनीप्रावधान
  • तिरंगे का अपमान करना, “राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971” के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
  • अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

जनपद में प्राप्त ज्यादातर शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि जानकारी के आभाव में भूलवश राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी दशा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो । यह भी प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति द्वारा ईर्ष्यावश अपने विपक्षी को फसाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज को उसकी गाड़ी पर लगा दिया गया था जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुई है ।

 कौशाम्बी पुलिस की आमजन से अपील-

“जनपदवासियों से अपील है कि राष्ट्रीय ध्वज/प्रतीकों का सम्मान बनाये रखें । राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रत्येक नागरिक कामौलिक कर्तव्य हैएवं इसका सम्मान राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक भी है। प्रत्येक नागरिक से आग्रह है कि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज का आदर करें एवं राष्ट्रीय ध्वज “तिरंगा”की गरिमा को बनाये रखें तथा अपमानजनक प्रयोग से बचें । प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वे “भारतीय ध्वज संहिता 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971” में निहित निर्देशों का भलीभाति अध्ययन करते हुये पूर्ण पालन करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें ।”

 

 

 

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