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थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता, निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का करें विक्रय- जिलाधिकारी

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जिलाधिकारी श्री मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में खरीफ वर्ष-2025 में गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित दर पर उर्वरकों की आपूर्ति एवं कृषकों को उचित दर पर उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा बैठक वर्चुअली सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों से जनपद में उर्वरक उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि जनपद में सहकारी एवं अन्य निजी संस्थानों में यूरिया 28266 मै0टन, डी0ए0पी0 5647 मै0टन, एन0पी0के0 8221 मै0टन, एम0ओ0पी0 799 मै0टन एवं एस0एस0पी0 1152 मै0टन की उपलब्धता हैं। इसके अतिरिक्त आज 908.70 मै0टन डी0ए0पी0 आवंटित की गयी, जिसे सहकारी समितियों को आवंटित की जायेगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अपने स्तर से निर्देशित करें कि जनपद में यूरिया का मूल्य 266.50 रू/बैग निर्धारित है। निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का विक्रय करें, जिससे कृषकों को उचित दर उर्वरक प्राप्त हो सके तथा ओवर रेटिंग की शिकायत न आने पाए। समस्त थोक/खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया जाय कि अपने प्रतिष्ठान पर लाइसेन्स की प्रति, स्टाॅक बोर्ड अद्यतन रखें तथा रेट बोर्ड पर यह भी अंकित करें कि यहाॅ मुख्य उर्वरकों के साथ किसी तरह के अन्य उत्पाद की टैगिंग नही की जाती है। उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों/थोक उर्वरक विक्रेता/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाय कि वे मुख्य उर्वरक यथा-यूरिया, डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न करें, यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अंतर्गत एवं अन्य प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक  को निर्देशित किया जाय कि जनपद में उर्वरक प्राप्त होते ही सम्बन्धित खुदरा विक्रेता की पी0ओ0एस0 मशीन की आई.एफ.एम.एस. आई डी0 पर एकनालेज करना सुनिश्चित करें,जिससे पी0ओ0एस0 मशीन एवं भौतिक स्टाॅक में उर्वरकों की भिन्नता न रहें।

जिलाधिकारी ने कहा कि थोक/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाय कि वे कृषकों को उनके आधार, जोत बही/खतौनी के अनुसार ही उर्वरक विक्रय करना सुनिश्चित करे। थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाय कि वे एक जनपद से दूसरे जनपद के किसी भी खुदरा उर्वरक विक्रेता को उर्वरकों का विक्रय न करें। थोक उर्वरक विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेगें कि खुदरा विक्रेताओ को आपूर्तित उर्वरकों की मात्रा को उनके द्वारा समय से एकनालेज कर लिया गया है। क्षेत्रीय भ्रमण के समय यदि कोई खुदरा विक्रेता, यह शिकायत करता है कि थोक उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर उर्वरक आपूर्ति किया गया है एवं जबरन/दबाव डालकर मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद टैग किया गया है, तो सम्बन्धित थोक उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सभी उर्वरक विक्रेता कम्पनी का फार्म‘‘ ओ‘‘ अपने उर्वरक प्राधिकार पत्र पर अंकित करते हुए उर्वरक स्टाॅक की प्राप्ति एवं विवरण का अंकन सत्यापित पंजिका/रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करेगें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विनोद राम त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी श्री सन्त कुमार, जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ,क्षेत्रीय प्रबन्धक,इफको.सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक उपस्थित रहें।

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