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कौशाम्बी: एंकाउंटर मे ढेर हुये संतोष उर्फ राजू की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में होगी मजिस्ट्रेटी जांच

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

थाना कोखराज मे कापर से लदे ट्रक लूट व ड्राईवर हत्या मामले मे एंकाउंटर मे मारे गए अभियुक्त संतोष उर्फ राजू की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में उप जिला मजिस्ट्रेट चायल करेगें जांच

कोई भी व्यक्ति 15 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)चायल के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कथन अंकित करा सकते है।

कौशाम्बी: उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) उप जिलाधिकारी (न्यायिक).चायल ने बताया है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्र सं0-2153/न्या0सहा0-कलेο-कौशा0/2025 दिनांक-19 मई 2025 के क्रम मे थाना कोखराज में दिनांक-17.05.2025 को मु0अ0स0-208/2025 धारा 309(4)/103 (1) बी०एन०एस० बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोखराज द्वारा प्रारंभ की गयी।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आये शातिर अभियुक्त संतोष उर्फ राजू पुत्र जयप्रकाश राजभर निवासी पोरईकला थाना खेतासराय जनपद गाजीपुर को दिनांक-17.05.2025 को गिरफतार किया गया जिसके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ग्राम ककोढा से पास झाडियों में छिपाकर रखा है जिसे वह चलकर बरामद कर सकता है, जिसके आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोखराज द्वारा पुलिस बल के साथ अभियुक्त को लेकर उसके बताये हुए स्थान पर पहुंचकर आलाकत्ल बरामद करने हेतु कहा गया तो वह काफी देर तक इधर-उधर घूम-फिरकर असलहा तलाश करता रहा। इसी दौरान वह अचानक पुलिसकर्मियों को तेज झटका मारकर झाडियों में रखे सुराख में से पिस्टल निकालकर पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नियत से लगातार फायरिंग करने लगा जिससे प्रभारी निरीक्षक एवं उ0नि0 मनीष पाल के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई। पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को आत्म समर्पण करने हेतु कहा जाता रहा किन्तु वह लगातार जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता रहा।

फलस्वरूप पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षारर्थ नियंत्रित कार्यवाही की गयी जिसमें गोली लगने से अभियुक्त संतोष उर्फ राजू घायल हो गया जिसे उपचार हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय कौशाम्बी ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त संतोष उर्फ राजू को मृत घोषित करने के सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता (बी०एन०एस०एस०) 2023 की धारा 194 के उपबंधों के अधीन मृत्यु समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति 15 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर उप जिलाधिकारी चायल/उप जिला मजिस्ट्रेट चायल के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कथन अंकित करा सकते है।

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