तो निजी स्कूल संचालकों पर होगा 2 लाख रुपये का जुर्माना
रायसेन। प्रदेश की डॉक्टर मोहन
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
सरकार ने अभिभावक अभिभावकों के हित में अच्छी पहल की है जिसकी सराहना चोट तरफ की जा रही है दरअसल निजी स्कूल संचालक ऑन पर सेकंड ईयर करने के लिए सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा पलकों को कोर्स की किताबें यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री किसी भी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दवा डाला तो उन पर सरकार कार्रवाई तय करेगी मध्य प्रदेश निजी विद्यालय स्कूल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी प्रदेश सरकार के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव ने इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालकों पर ₹200000 तक का जुर्माना तय करने का फैसला लिया है। मालूम हो कि सरकारी निजी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाने के बाद ही अभिभावकों पर निजी स्कूल संचालकों द्वारा जबरन दवाब बनाया जाता है और उनकी निर्धारित दुकानों से शिक्षण सामग्री सहित कॉपी किताबें आदि खरीदने का अभिभावकों को कहा जाता है। जिससे निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है ।सालों से उनसे जबरिया लूटखसोट की जा रही है। लेकिन कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलकों के हित में उचित फैसला लिया है।बहरहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन सहित जिला शिक्षा विभाग रायसेन द्वारा निजी स्कूल संचालक को सीबीएसई स्कूल प्रबंधनों पर शिकंजा कसने क्या उचित ठोस कदम उठाए जाते हैं।
इधर सरकार के फैसले के बाद डीईओ का कड़ा रुख पालकों की शिकायत सही मिली तो रद्द होगी निजी स्कूल की मान्यत
स्कूलों की दीवार पर अधिकारियों के नंबर होंगे चस्पा
डीइओ रायसेन डीडी रजक ने खण्ड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूल संचालकों से कहा कि स्कूल के बाहर गेट पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नंबर चस्पा किए जाएं। जिससे पालक अपनी बात सीधे अधिकारियों को तक पहुंचा सके। पालक अपनी शिकायत वाट्एप पर भी भेज सकते हैं। डीइओ रजक ने ब्लाक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के गेट पर अपने नंबर की लिस्ट चस्पा करें।
आरटीई की दूसरे चरण में 8 अप्रेल को लॉटरी
डीइओरजक ने स्कॉलरशिप, स्कूलों की मैपिंग और आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक भी छात्र शासन की योजनाओं से वंचित नहीं हो। पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट करें। आठ अप्रैल को आरटीई की दोबारा लाटरी निकलेगी। स्कूल संचालक के कर्मचारी पोर्टल पर चेक करें। और पालन को फोन कर प्रवेश के लिए बुलाएं। यदि वह किसी कारण नहीं आता है तो पालक से लिखित में पत्र लेकर जानकारी भेजें।
रायसेन जिले के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताब-कॉपी और ड्रेस खरीदी में मनमानी करने वालों की खैर नहीं है। गुरुवार को बैठक में जिला शिक्षा अधिकार डीडी रजक ने 135 स्कूल संचालक और प्राचार्यों से दो टूक में कहा कि पालकों की शिकायत मिलने पर जांच कराएंगे। शिकायत सही मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने एक दिन पहले शहर के प्राचार्यों से भी चर्चा कर यही हिदायत दी थी।
कुछ मीडिया कर्मियों ने मामले को मुद्दा बनाया तो जिम्मेदार जागे। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद जिलेभर के निजी स्कूल संचालकों और प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई।निजी स्कूल संचालकों की बैठक के दौरान शिक्षा अधिकारी ने कहा निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।