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मध्य प्रदेशआबकारी विभाग का जप्तशुदा मदिरा नष्टीकरण की

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मध्य प्रदेशआबकारी विभाग का जप्तशुदा मदिरा नष्टीकरण की

*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

कार्यवाही। raisan

16 जनवरी 2024

मध्य प्रदेश जिला रायसेन

आबकारी विभाग का जप्तशुदा मदिरा नष्टीकरण की कार्यवाही

 

जिला रायसेन में पंजीबद्ध न्यायालयीन / अज्ञात प्रकरणों एवं सक्षम न्यायालयों से निराकृत प्रकरण वर्ष 2018 से जिनमें मदिरा विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं हुई थी। इस तारतम्य में रायसेन जिले के समस्त वृतों में संग्रहित निर्णित प्रकरणों की मदिरा का नष्टीकरण करने हेतु समिति गठित की गई।

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी रायसेन अरविन्द कुमार दुबे द्वारा गठित नष्टीकरण समिति के मनोनीत सदस्य नरेश सिंह राजपूत तहसीलदार रायसेन मोहन सारवान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) रायसेन वंदना पाण्डेय् सहायक आयुक्त आबकारी रायसेन एवं सुदीप तोमर सहायक जिला आबकारी रायसेन के नेतृत्व में गठित समिति के सदस्यो द्वारा दिनांक 16.01.2024 को समय दोपहर 02:05 स्थान ग्राम पठारी शासकीय भूमि पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत कायम लावारिस प्रकरण 449 एवं माननीय न्यायालय से धारा 34 (1) (2) के निराकृत 245 प्रकरण इस प्रकार कुल 694 प्रकरणों में देशी मदिरा-1093.32 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा- 708.14 बल्क लीटर, कच्ची हाथ भट्टी मदिरा-9509 लीटर एवं लाहन- 283745 कि.ग्रा के सेम्पल का विनष्टीकरण ग्राम पठारी शासकीय भूमि पर फैलाकर विधिवत रोडरोलर चलवाकर नष्ट किया गया।

 

कार्यवाही की विडियोग्राफी/फोटोग्रॉफी मौके पर कराई गई उपरोक्त नष्टीकरण मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 31026900/- आंकलित है

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