शहडोल से गणेश कुमार केवट की रिपोर्ट। प्रत्येक उम्मीदवार को देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
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उम्मीदवार को छह छह नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र
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नामांकन प्रक्रिया सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन
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स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
शहडोल 20 अक्टूबर 2023- स्टैडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोमोनुस टोप्पो की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी श्री राममिलन सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रो के लिए चुनाव कि अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 21 अक्टूबर से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा उनके सहायक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को अपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन वार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चौनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है।
बैठक मे बताया गया कि आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है। जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणो की जानकारी देंगे। जिसे दल वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटार्निग आफीसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत देंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर ऑफलाइन या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। उन्होंने बताया कि ने बताया कि नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी, नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है। उन्होंने बताया की किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी 1 एवं सी 4 देना होगा। सहायक कोषालय अधिकारी श्री मनोज सिंह द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एवं ओटीसी के माध्यम से राषि जमा करने के संबंध में जानकारी दी गई। श्री सिंह ने बताया कि ओटीसी के माध्यम से वेबसाइट ीजजचध्ध्उचजतमंेनतलण्हवअण्पद में साइबर ट्रेजरी के अंतर्गत ओवर द काउंटर चालान जमा करने की सुविधा है। प्रोजेक्टर के विकल्पों का चयन लाइव विस्तृत जानकारी दी गई है।
बैठक में बताया गया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध है तो वह भी मताधिकार का उपयोग कर सकते है। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज आधार कार्ड़, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड़, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंषन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार , पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक अन्य दस्तावेज शामिल है।
बैठक में उप संचालक जनसम्पर्क श्री जीएस मर्सकोले ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया और वेबसाइट पर चुनावी प्रचार के लिये भी अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीव्ही की तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया हैं। जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप में विनियमित करना आयोग का अधिकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले चुनावी प्रचार का खर्चा संबंधित प्रत्याशी के खाते में शामिल किया जाएगा। साथ ही राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों से भी कहा है कि बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनावी प्रचार में न करें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसकी अनुमति अवश्य ली जाए। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) देगी। इसके लिये राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्चा भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल होगा। चुनावी खर्चे में उन व्यक्तियों एवं टीम के वेतन व भत्ते भी शामिल होंगे, जो उम्मीदवार या राजनैतिक दल का सोशल मीडिया एकाउण्ट या वेबसाइट संचालित करने का काम करते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता पूरी तरह से लागू रहेगी। साथ ही वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउण्ट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री इसके अधीन रहेगी। बैठक में राजनैतिक दल के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थंे।