News By-नितिन केसरवानी
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंचायत चुनाव को लेकर यह निर्देश जारी किया है। अदालत के आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है।
इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण मतदाताओं की निगाहें अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी रहेंगी।