बड़ी खबर: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द, 3 साल की जेल के बाद गिरी गाज
मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है।
मध्यप्रदेश के इस जिलें से कांग्रेस के एक और विधायक की गई सेट, विधायकी छीनने का आदेश हुआ जारी
विधानसभा के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी हुआ सूचना
भोपाल / दतिया । मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जन्मदिन चुनौती बढ़ती ही जा रही है कांग्रेस के एक-एक कर विधायक काम होते जा रहे हैं दतिया से पूर्व गृह मंत्री को हराने वाले राजेंद्र भारती के विधायक की अब जा चुकी है । दतिया (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22) से कांग्रेस विधायक श्री राजेंद्र भारती को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
कोर्ट के फैसले ने बिगाड़ा सियासी समीकरण
यह पूरी कार्रवाई नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के उस फैसले के बाद हुई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें:
* 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
* 1 लाख रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।
संविधान और कानून के तहत हुई कार्रवाई
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र (क्रमांक 6709) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई 2013 के ऐतिहासिक फैसले का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, जिस दिन कोर्ट ने सजा सुनाई (2 अप्रैल 2026), उसी दिन से राजेंद्र भारती की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मान ली गई है।
दतिया सीट हुई रिक्त, अब उपचुनाव की सुगबुगाहट
राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में दतिया की सीट अब ‘रिक्त’ (Vacant) घोषित कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा द्वारा जारी इस आदेश की प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है। अब नियमानुसार आने वाले 6 महीनों के भीतर दतिया में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है।
प्रमुख बिंदु:
* दोषी: राजेंद्र भारती (विधायक, दतिया)।
* सजा: 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माना।
* असर: तत्काल प्रभाव से विधायकी खत्म।
* वजह: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (CBI मामला) में दोषसिद्धि।