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हितेश गुप्ता की उच्च न्यायालय में तीसरी बार जमानत याचिका खारिज,लगभग दो वर्षों में काट रहे फरारी। भाजपा के सिंबल पर पार्षद बन, कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों से नाता जोड़ काली कमाई करना पड़ गया भारी? *अरविंद सिंह परिहार सीधी*

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हितेश गुप्ता की उच्च न्यायालय में तीसरी बार जमानत याचिका
खारिज,लगभग दो वर्षों में काट रहे फरारी।

भाजपा के सिंबल पर पार्षद बन, कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों से नाता जोड़ काली कमाई करना पड़ गया भारी?

*अरविंद सिंह परिहार सीधी*

नगर क्षेत्र मझौली वार्ड क्रमांक 8 के निर्वाचित पार्षद हितेश गुप्ता की हाई कोर्ट में तीसरी बार लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका देवनारायण मिश्रा की अदालत में खारिज की गई है।
बताते चलें कि हितेश गुप्ता व अन्य दो लोगों के खिलाफ मझौली थाने में अपराध क्रमांक 1126/2024 बीएनएस की धारा318(4),338,336(3),340(2), एवं 3(5) कायम किया गया था। गिरफ्तारी से बचने आरोपी लगातार लगभग दो वर्षों से फरारी काटते हुए अग्रिम जमानत के फिराक में लगा हुआ है। जिसकी तीसरी बार अग्रिम जमानत याचिका खारिच की गई है।
बताते चले की आवेदक की पहली जमानत याचिका जिसका एम सीआर सी नम्बर 13045/2025 है 2 अप्रैल 2025 को अच्छा दोष के आधार पर खारिच किया गया था। दूसरी जमानत याचिका जिसका एम सी आर सी नम्बर 20524/2025 20 जुलाई 2025 को वापस लेने के कारण खारिज किया गया था। तीसरी जमानत याचिका जिसका एमसी आरसी नंबर 6371/2026 है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ में दायर की गई थी। यहां से भी यह जजमेंट देते हुए कि पिछले दो जमानत याचिका जिसमें एक गुण दोष, दूसरा वापस लेने के कारण खारिज की जा चुकी है।इन तथ्यों, परिस्थितियों तथा आरोपों देखते हुए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया है।
बताया जा रहा है कि इसके पूर्व दो बार डिस्ट्रिक कोर्ट से जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

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