हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी
दो अभियुक्तों 40- 40 हजार रू एवं एक अभियुक्त 50 हजार ।रु के अर्थ दण्ड से दण्डित
कौशाम्बी: पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में 26 मार्च 2022 को आधी रात में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी थाना पश्चिम शरीरा पर मु0अ0सं0 54/2022 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर धारा 376डी भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। मुकदमे के सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों अभियुक्तों को हत्या और बलात्कार का दोषी पाया जिससे सम्बन्धित 03 अभियुक्तों मुस्ताक अली उर्फ गूंगा उर्फ बौरा पुत्र तूफान अली निवासी मौलानी का पुरवा, तुर्तीपुर थाना करारी वा दीपक पुत्र नन्दलाल निवासी विभावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट वा भोला उर्फ देवेन्द्र पुत्र सतन निवासी अमीना थाना पश्चिम शरीरा को दिनांक 06.12.2025 को न्यायालय एएसजे/एफटीसी-द्वितीय जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 40,000-40,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त मुस्ताक अली को मु0अ0सं0 60/22 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 61/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 62/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 10,000 /- रु0 के अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।