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विवाहिता की हत्या का दोषी 08 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित

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हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

हत्या के दोषी पर अदालत ने लगाया 18 हजार रुपए का अर्थ दण्ड

कौशाम्बी: करारी थाना क्षेत्र में 15 जून 2023 को एक विवाहिता को ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गला दवाकर हत्या कर दी गई थी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है 18000 रुपए का अर्थदंड अदालत ने लगाया है मृतक विवाहिता की माता सुशीला देवी की सूचना पर करारी थाना पर मु0अ0सं0 131/23 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम एकौरा थाना करारी पर पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे एफटीसी-1 जनपद कौशाम्बी की अदालत में चला दोनों पक्षों के बयान और अधिवक्ताओं की जिरह बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया सरकारी अधिवक्ता ने हत्या के दोषी को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की न्यायाधीश ने हत्या के अभियुक्त को 08 वर्ष कठोर कारावास तथा 18,000/ रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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