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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग खारिज

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News By-नितिन केसरवानी

याची वकील ने कहा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

प्रयागराज: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्षकारों की एक एप्लीकेशन को आज खारिज कर दिया है। जिसमें शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। 23 मई को हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने आज हिंदू पक्ष की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील एवं वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अवलोकन करने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर कहा था कि शाही ईदगाह जिस स्थान को कहा जा रहा है। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है, शाही ईदगाह का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अभिलेख नहीं है। ऐसे में उसे कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह न कहकर विवादित ढांचा कहकर संबोधित किया जाए। मुस्लिम पक्षकारों ने हिंदू पक्ष की दलील पर आपत्ति जाहिर की थी। कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना दिया, जिसमें हिंदू पक्षकारों की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 मामलों पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख तय की है।

बता दे कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को संपूर्ण मालिकाना हक दिए जाने और शाही ईदगाह को हटाए जाने की मांग समेत पूजा के अधिकार और कथित समझौते के तहत शाही ईदगाह को दिए गए ढाई एकड़ भूमि को वापस श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग समेत अन्य मांगे को लेकर कुल 18 अलग अलग वाद दाखिल किए गए हैं। सभी मामलों की हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है।

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