News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
भरवारी/कौशाम्बी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को नन्दी वाणी पब्लिक स्कूल, भरवारी में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्रदान करना तथा पॉक्सो (POCSO) एक्ट और पॉश (POSH) एक्ट के विषय में जागरूकता फैलाना था।
इस अवसर पर श्रीमती पूर्णिमा प्राजल, अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय कौशाम्बी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने POSH एक्ट (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम) की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिससे महिलाएँ अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस कर सकें।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भागीदारी की। जिनमें प्रमुख रूप से संगठन के जिलाध्यक्ष श्री अरविन्द केशरवानी जी प्रांतीय महिला महामंत्री श्रीमती ज्योति गुप्ता जी युवा जिलाध्यक्ष गौरव केसरवानी जी, सिराथू नगर अध्यक्ष श्री रमन केशरवानी जी भरवारी नगर अध्यक्ष नीरज बनारसी, महामंत्री मुकेश केसरवानी जी, बब्बू अग्रवाल जी, एवं मीडिया प्रभारी श्री राज मिश्रा जी उपस्थित रहे।
सभी अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और समाज में कानूनी जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर चिंता व्यक्त की और समाज के हर वर्ग को इसके विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया।
शिविर के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों बल्कि उपस्थित अभिभावकों व आम नागरिकों को भी सरल भाषा में उनके अधिकारों एवं विधिक उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कार्यक्रम विधिक जागरूकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हुआ, जिसने आमजन में कानून के प्रति विश्वास और जागरूकता को सशक्त किया।