हाईकोर्ट का बड़ा आदेश विभागीय पदोन्नति के लिए संबंधित विभाग का अनुभव आवश्यक
जबलपुर
हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि विभागीय पदोन्नति के लिए संबंधित विभाग का अनुभव आवश्यक है। सीधी भर्ती में अन्य संस्थान का अनुभव मान्य होता है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर…
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