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ठंड ने बदला स्कूलों का समय:भोपाल–इंदौर में अब देर से लगेंगी कक्षाएँ

नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिली राहत;नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

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ठंड ने बदला स्कूलों का समय:भोपाल–इंदौर में अब देर से लगेंगी कक्षाएँ

 

नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिली राहत;नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

 

भोपाल/इंदौर। प्रदेश में बढ़ती सर्दी और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार देर शाम भोपाल एवं इंदौर जिलों में स्कूल समय परिवर्तन को लेकर अलग–अलग आदेश जारी किए गए, जिनके तहत नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएँ अब निर्धारित समय से देर से लगेंगी। नए निर्देशों को छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।

 

भोपाल में 8:30 बजे से पहले नहीं लगेंगी कक्षाएँ

 

जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, नवोदय, अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएँ सुबह 8:30 बजे से पहले संचालित नहीं होंगी।

यह आदेश कल मंगलवार से प्रभावशील होगा।

 

अधिकारियों ने बताया कि लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड का असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल समय संशोधित किया गया है। आदेश कलेक्टर द्वारा अनुमोदित है, और सभी स्कूलों को संशोधित समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

इंदौर में 9 बजे या उसके बाद से शुरू होंगी कक्षाएँ

 

इंदौर जिले में भी कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने तापमान में आई लगातार गिरावट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार जिले के सभी बोर्ड से संबद्ध शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएँ सुबह 9 बजे या उसके बाद ही संचालित होंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

अभिभावकों को भी मिली राहत

 

सुबह के समय पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण अभिभावक लंबे समय से स्कूल समय बदलने की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन द्वारा जारी आदेश से बच्चों और अभिभावकों दोनों को बड़ी राहत मिली है।

 

स्कूलों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

 

दोनों जिलों में जारी आदेशों की प्रतियाँ सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संस्थाओं और विद्यालय प्राचार्यों को भेज दी गई हैं। स्पष्ट कहा गया है कि संशोधित समय का अनुपालन अनिवार्य है।

 

देखिए आदेश जारी

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