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हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं: PTRI का सख्त आदेश सभी SP को जारी

जिलों में पेट्रोल पंप संचालकों से बैठक कर यह नियम लागू कराएं।

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हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं: PTRI का सख्त आदेश सभी SP को जारी

 

भोपाल। सड़क हादसों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (PTRI) ने बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए।

PTRI के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह नियम पूरे मध्यप्रदेश में 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

इसके तहत पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में पेट्रोल पंप संचालकों से बैठक कर यह नियम लागू कराएं। साथ ही, पेट्रोल पंपों पर नियमित निरीक्षण करें और यदि कोई पंप नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भोपाल और इंदौर में यह नियम पहले से लागू है, जहां इसका सकारात्मक असर देखने को मिला है। हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलने की नीति से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और दुर्घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है।

PTRI ने यह भी कहा है कि हेलमेट कानून का पालन केवल दंड से नहीं, बल्कि जनजागरूकता से ही संभव है। इसलिए पुलिस को स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदेश में यह अभियान यदि सफल रहा, तो यह सड़क सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा।

देखिए पत्र

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