जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर दुबे ने दिए आदेश
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
रायसेन 04 अप्रैल 2024
जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने हेतु कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। जारी आदेश के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर अरविंद दुबे तथा जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया तहसील स्तर पर एसडीएम और विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत सीईओ तथा परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को अधिसूचित किया गया है।
इस संबंध में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकट द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर दुबे के आदेशानुसार जिले में बाल विवाहों की रोकथाम और प्राप्त सूचनाओं पर प्रभावी कार्यवाही एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप/उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। कलेक्टर दुबे के आदेशानुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाहों की रोकथाम हेतु प्राप्त होने वाली शिकायतों/सूचनाओं पर संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार बाल विवाह रोकने की त्वरित कार्यवाही अथवा बाल विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।