स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम अंतर्गत कलेक्टर दुबे ने सांची जनपद की 12 संस्थाओं को प्रदान किया प्रमाण पत्र
स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम अंतर्गत कलेक्टर दुबे ने सांची जनपद की 12 संस्थाओं को प्रदान किया प्रमाण पत्र
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता मानकों को बढ़ाने शुरू किया गया है ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम
रायसेन11 मार्च 2024
पर्यटन क्षेत्र में स्वच्छता मानकों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसोर्ट होमस्टे धर्मशाला आदि में सुविधाओं के लिए स्वच्छता ‘‘ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम‘‘ शुरू किया गया है। ग्रीन लीफ रेटिंग के निष्पादन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष अरविंद दुबे द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांची जनपद पंचायत के तहत आने वाली 12 संस्थाओं यथा रिसोर्ट होमस्टे तथा धर्मशालाओं को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय समिति की सदस्य सचिव जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया भी उपस्थित रहीं।
कलेक्टर दुबे द्वारा सांची जनपद के तहत यू टोपिया रिसोर्ट सांची मगधम रिसोर्ट सांची संघमित्रा रिट्रीट एण्ड रिसोर्ट सांची तारा हेरिटेज सांची आराम बाग सांची जैन धर्मशाला दीवानगंज माता मंदिर धर्मशाला खण्डेरा यात्री धर्मशाला बीदपुरा यात्री धर्मशाला मेढ़की होमस्टे झलकन कचनारिया होमस्टे हीरालाल कचनारिया तथा होमस्टे मनोहर पाल शाहपुर को स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा आतिथ्य सुविधा जैसे रिसोर्ट होमस्टे धर्मशाला इत्यादि में सुविधाओं के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आतिथ्य शैली में कार्यरत इकायों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ ही इसे अपनाने में संवेदीकरण कार्य कर रही हैं। इसमें संस्थाएं स्वच्छता के प्रमुख घटकों जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ग्रवाटर प्रबंधन एवं मल कीचड़ प्रबंधन का सर्वे कार्य कर सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली के निष्पादन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की जाती है। जिसमें जिला पंचायत सीईओ सदस्य सचिव अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ सदस्य जिला समन्वयक सदस्य तथा डीएटीसीसी एमपी टूरिज्म बोर्ड सदस्य होते हैं। संस्थाओं के सत्यापन हेतु संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में उप समिति भी गठित की जाती है। जिसमें संबंधित जनपद पंचायत सीईओ सदस्य सचिव ब्लॉक समन्वयक सदस्य तथा डीएटीसीसी से नामांकित व्यक्ति सदस्य होते हैं।