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सेन्ट्रल बैंक बिसनूर की गलती से फसल बीमा से वंचित हुए किसान

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सेन्ट्रल बैंक बिसनूर की गलती से फसल बीमा से वंचित हुए किसान

फसल बीमा से वंचित बिसनूर के किसानो को मिलेगा 10 लाख का फसल बीमा

 

बैतूल _ मुलताई प्रभात पट्टन तहसील के अन्तर्गत सेन्ट्रल बैंक बिसनूर ने 500 से ज्यादा किसानों की खरीफ 2020 फसल बीमा राशि का प्रिमियम किसानों से जमा करा लिया, लेकिन केन्द्र सरकार के पोर्टल पर इन किसानों की जानकारी दर्ज नही करने के कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये। उपभोक्ता आयोग बैतूल के अध्यक्ष न्यायधीश विजय कुमार पांडे व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े के द्वारा दिये गये आदेश के बाद इन किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त होगी।

अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा किसानों का फसल बीमा करना अनिवार्य है तथा बीमा प्रिमियम राशि किसानों के केसीसी खातो से काटने के बाद बीमा कंपनी को भेजा जाता है तथा किसान की कृषि भूमि से संबंधति जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज करनी होती है, लेकिन सेन्ट्रल बैंक बिसनूर द्वारा की गई गलती के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हो गए थे। इन किसानों द्वारा उपभोक्ता आयोग बैतूल में प्रकरण दर्ज करने के बाद राहत मिली है। इसी प्रकार सहकारी समिति झल्लार भैंसदेही तहसील के हल्का नंबर 57 के किसानों को पटवारी की गलती के कारण बीमा राशि नही मिली थी जो अब दी जाएगी। आयोग के आदेश के अनुसार सेन्ट्रल बैंक बिसनूर द्वारा ग्राम नांदकुड़ी के किसान प्रकाश कापसे को 41, 410 रुपये, ग्राम देव डोंगरी के किसान धनराज को 73, 204 रुपये, ग्राम बिसनूर के पंजाबराव को 52507 रुपये, प्रकाश वल्द श्यामराव को 73204, वासुदेव धोटे को 97516 व ब्रम्हदेव धोटे को 152157 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण बैंक बैतूल के द्वारा ग्राम बारव्ही के किसान गुलाबराव को 36, 691 रुपये, ग्राम बोरगाँव के किसान गंगाधर मारोती को 21,245 रुपये, ज्ञानराव दौलत को 66502 रुपये, ग्राम मासोद के आनंदराव गेदु को 43402 रुपये, ग्राम मालेगॉव के भीवाजी सम्पत को 75830 रुपये, गुलाबराव पांडुरंग क़ो 78822 रुपये, ग्राम बोरगॉव डेम रामू वल्द बुद्ध को 150695, रुपये, युवाराज गोविंदराव को 87582 रुपये व रुखमी पति बाबू को 30382 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार सभी किसानों को 10,29,517 रुपये फसल बीमा राशि मिलेंगे, इसमें मासिंक संत्रास, वाद-व्यय की राशि भी सम्मलित है। 30 दिन के अन्दर भुगतान नही करने पर किसानों को ब्याज भी मिलेगा।

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