LPG सप्लाई में बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने राज्यों को 50% तक आवंटन बढ़ाया
23 मार्च से लागू फैसला: होटल, ढाबा और उद्योगों को प्राथमिकता, PNG अपनाना होगा जरूरी
LPG सप्लाई में बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने राज्यों को 50% तक आवंटन बढ़ाया
23 मार्च से लागू फैसला: होटल, ढाबा और उद्योगों को प्राथमिकता, PNG अपनाना होगा जरूरी
नई दिल्ली। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने LPG सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय के सचिव Dr. Neeraj Mittal द्वारा जारी पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों को कमर्शियल LPG के आवंटन में 20% अतिरिक्त वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 23 मार्च 2026 (सोमवार) से लागू होगी।
इस फैसले के बाद राज्यों को मिलने वाला कुल LPG आवंटन अब प्री-क्राइसिस स्तर के 50% तक पहुंच जाएगा। इससे पहले 30% आवंटन की अनुमति दी गई थी, जिसमें 10% हिस्सा PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिया गया था।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त 20% LPG सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सरकारी सब्सिडी कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो सिलेंडर जैसी आवश्यक सेवाओं में किया जाएगा।
साथ ही, सरकार ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। सभी कमर्शियल और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ऐसे उपभोक्ताओं को अपने शहर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) एजेंसी के साथ PNG के लिए आवेदन करना होगा, ताकि भविष्य में गैस आपूर्ति को और सुगम बनाया जा सके।
सरकार का यह कदम देश में ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित करने और PNG को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
