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छेड़खानी का अभियुक्त 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशांबी: थाना कोखराज पर दिनांक 20.03.2017 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर छेड़खानी की गयी है तहरीर के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 160/14 धारा 354(B)/452/323 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था जिससे सम्बन्धित अभियुक्त राकेश पुत्र हुबलाल पासी निवासी चमन्धा थाना कोखराज को 05.07.2025 को न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए पुलिस ने अभियुक्त को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है|

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