*मध्य प्रदेश के डिंडोरी कलेक्टर का तुगलकी फरमान*
कलेक्टर परिसर में धारा 163 लगाई , परिसर में 4 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश करने पर रोक लगाई, पत्रकारों को भी बिना अनुमति के कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश नहीं है अनुमति। धरना, प्रदर्शन ,लाउडस्पीकर , पर्ची सब प्रतिबंधित
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