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Breaking News: इन जिलों में तसीलदारों को बनाया डिप्टी कलेक्टर 

देखिए मध्यप्रदेश के ये तसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर 

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Breaking News: इन जिलों में तसीलदारों को बनाया डिप्टी कलेक्टर

 

देखिए मध्यप्रदेश के ये तसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर

 

भोपाल । देखिए आदेश 👇

1. श्रीमती अलका एक्का

तहसीलदार, जिला बैतूल

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, जिला पांढुर्णा

 

2. श्री आलोक वर्मा

तहसीलदार, जिला आगर मालवा

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, जिला शाजापुर

 

3. श्री अनिल कुमार तलैया

तहसीलदार, जिला छतरपुर

 

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, जिला पन्ना

 

4. श्री बालकृष्ण मिश्रा

तहसीलदार, जिला कटनी

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, जिला सतना

 

5. श्री अनिल राघव

तहसीलदार, जिला ग्वालियर

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर

 

 

मध्यप्रदेश शासन ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश

 

2/ उपरोक्त तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी का प्रभार निम्नाकित शर्तों के अधीन दिया जाता है:-

 

(1) यदि अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पद का प्रभार प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो कार्यालय / विभाग प्रमुख के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग ‘कार्मिक को सूचित करेंगे।

 

(2) प्रभार की अवधि में स्थानातरण हेतु यही नीति लागू होगी, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये लागू होती है।

 

(3) प्रभार में उच्च पद पर कार्य करने वाले अधिकारी यह सभी भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो प्रभार प्राप्त करने से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहे थे, पृथक से अन्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा।

 

(4) प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को राज्य प्रशासनिक सेवा के वेतनमान / कमोन्नति की पात्रता नहीं होगी।

 

(5) प्रभार में निचले पद अर्थात तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख के पद का कार्य नहीं करेंगे।

 

(6) यदि जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी बनाया जाता है तो ये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में उपखण्ड अधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

 

(7) जब भी नियमित रूप से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति होगी, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में की गई सेवां अवधि को डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

 

(8) प्रभारी डिप्टी कलेक्टर पद पर कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा।

 

(9) प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य करते समय अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर संबंधित जिले में जिस प्रकार तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख के पेंशन प्रकरण का निराकरण होता है उसी प्रकार इनके प्रकरणों का निराकरण होगा।

 

(10) प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को दण्ड देने / विभागीय जांच करने / वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन की प्रकिया वही होगी, जो डिप्टी कलेक्टर के लिये विहित है।

 

(11) डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रभार दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना नोटिस दिये निरस्त कर संबंधित को उसके मूल पद पर वापिस भेजा जा सकेगा।

 

(12) प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का वेतन डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित होगा ।

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