News By-नितिन केसरवानी
कौशांबी: वरिष्ठ कोषाधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह ने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर का निधन हो जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल कोषागार कौशांबी को दी जाए। यह सूचना समय से न मिलने पर पेंशन का भुगतान मृत्यु के बाद भी जारी रह सकता है, जिससे अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है।
ऐसे मामलों में यदि परिजन द्वारा अवैध रूप से धनराशि आहरित कर ली जाती है, तो उस राशि की सूचना कोषागार को दी जाए ताकि आवश्यक समायोजन किया जा सके। यदि समायोजन नहीं किया गया, तो कोषागार अधिक भुगतान की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये के रूप में कर सकता है।
कोषागार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि परिजन मृत्यु की सूचना नहीं देते, तो ग्राम या मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति यह जानकारी नीचे दिए गए माध्यमों से दे सकता है:
संपर्क नंबर:
जितेन्द्र कुमार सरोज – 9889632210
शुभम सिंह – 7355253491
ईमेल: tokos@nic.in
जनहित में यह निर्देश जारी किया गया है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और पात्र व्यक्तियों को समय से लाभ मिल सके।