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जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में माह फरवरी 2025 के पाचॅ बडें बैनामो के दो विक्रय विलेखों के सत्यापन के दृष्टिगत किया स्थलीय निरीक्षण

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News By- हिमांशु उपाध्याय

कौशाम्बी: जिलाधिकारी द्वारा बैनामा विलेखों का सत्यापन शासन के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न उपनिबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले विक्रय विलेखों में सबसे बड़े मूल्य के विक्रय विलेख में से दो विकय विलेखों का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के साथ किया गया। जिसमें से विलेख संख्या -767/2025 पंजीकृत दिनांक 11.02.2025 विक्रीत गाटा संख्या-440 मि0 रक्बा 0.114हे0 में से अपने हिस्से 0.0230हे0 यानी 230 वर्गमीटर व्यवसायिक भवन/आवासीय भवन स्थित सम्पत्ति मौजा- सेसा (ग्रामीण), परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में वर्णित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया।

व्यवसायिक/आवासीय भवन का मूल्यांकन सही न पाये जाने के कारण सर्किल दर सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों से गणना कराने पर विलेख में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के रूप में 52810-00 रू० का प्रथम दृष्टया राजस्व कमी पायी गयी व विलेख संख्या-1255/2025 पंजीकृत दिनांक 28.02.2025 विक्रीत गाटा संख्या-101 रक्बा 0.460हे0 में से हिस्से 0.0900हे0 कृषि भूमि स्थित सम्पत्ति मौजा- मोहनपुर चम्पहा ( विकासशील क्षेत्र), परगना अथरवन तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पेट्रोल पम्प संचालित पाया गया मूल्यांकन सही न पाये जाने के कारण सर्किल दर सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों से गणना कराने पर विलेख में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के रूप में 101210-00 रू० का प्रथम दृष्टया राजस्व कमी पायी गयी। स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन स्टाम्पवाद दर्ज कर कमी स्टाम्प शुल्क वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए सहायक आयुक्त स्टाम्प को निर्देशित किया गया।

 

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