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जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 02 लोगों को किया जिला बदर

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News By- हिमांशु उपाध्याय

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट श्री मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत कुल 02 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला बदर होने वालों में-सत्येन्द्र पासी पुत्र रामलखन पासी निवासी ग्राम-छेकवा, थाना-सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को 06 माह के लिए एवं जीतेन्द्र त्रिपाठी उर्फ चोले पुत्र-शिव प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम-छेकवा थाना-सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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