Breaking News : ड्यूटी पुलिसकर्मियों के फोन चलाने पर रोक
पुलिस कर्मचारी को ईमरजेंसी मैं इंचार्ज से लेनी होगी फोन चलाने की परमिशन
हरियाणा । राज्य पुलिस महानिदेशक ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के समस्त पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल के उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि देखने में आया है कि पुलिस कर्मचारी अक्सर मोबाइल हाथ में लेकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसके कारण लोगों की समस्या का समाधान करने में परेशानी होती है । जिसके तहत पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (सं. 25 वर्ष 2008) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाईल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर निम्नलिखित विनियम बनाते है।
पृष्ठभूमि
यह देखा गया है कि डयूटी के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक संचार उपकरणों का अप्रतिबंधित उपयोग उनकी कार्यकुशलता को बाधित करता है. जिससे जन सुरक्षा में व्यवधान का खतरा होता है। इस विनियम का उद्देश्य पुलिस बल में कार्यकुशलता और अनुशासन के हित में मोबाईल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग पर उचित प्रतिबंध लगाना है।
दिशा-निर्देश
डयूटी के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाईल फोन और इसी तरह के अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों द्वारा नियमित किया जाएगा
1. सभी सेवारत पुलिस कर्मी अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाईल नम्बरी की जानकारी अपनी यूनिट/यूनिट प्रभारी को देगे।
2. पुलिस दल के प्रभारी अधिकारी के अलावा कोई भी पुलिस कर्मी निम्नलिखित डयूटियों के दौरान अपने पास मोबाईल फोन या कोई अन्य संचार उपकरण नहीं रखेगा, जब तक कि उसके यूनिट प्रभारी/वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, क्योंकि इन ड्यूटियों के लिए पुलिस कर्मियों की निरन्तर सतर्कता और ध्यान की आवश्यकता होती है:-
क. यातायात प्रबन्धन
ख. कानून और व्यवस्था डयूटी
ग. वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
घ. व्यक्तिगत सुरक्षा
ङ. स्थाई गार्द
च. नाकाबन्दी/वाहन जांच
छ ईआरवी / पीसीआर/राईडर डयूटी सहित अन्य आपातकालीन ड्यूटी