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राहौद में जल्द होगा फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट ने दिया आदेश पूर्व अध्यक्ष सत्या राजेन्द्र ने लगाई थी याचिका

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राहौद में जल्द होगा फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हाईकोर्ट ने दिया आदेश पूर्व अध्यक्ष सत्या राजेन्द्र ने लगाई थी याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

WPC क्रमांक 1585 वर्ष 2024

श्रीमती सत्या गुप्ता पुत्र श्री राजेंद्र गुप्ता, आयु लगभग 48 वर्ष, अध्यक्ष नगर पंचायत राहौद, निवासी वार्ड क्रमांक 01 राहौद, तहसील – पामगढ़, जिला – जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव नगरीय प्रशासन विभाग महानदी भवन कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नया रायपुर, जिला छत्तीसगढ़। रायपुर,

2. राज्य चुनाव आयोग अपने सचिव, सेक्टर-19 कोटरा भांठा, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

वेब कलेक्टर जांजगीर-चांपा/जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राहौद, जिला उच्च न्यायालय छःहम्पा, छत्तीसगढ़।

प्रतिवादी

बिलासपुर

याचिकाकर्ता के लिए

प्रतिवादी-राज्य के लिए

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए

श्री सुनील साहू, अधिवक्ता

श्री पी. दास, उप अधिवक्ता। जनरल श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता श्री एस.एस. मरहास, अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए हस्तक्षेपकर्ता के लिए:

श्री अतुल केशरवानी, अधिवक्ता

एसबी: माननीय न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू

बोर्ड पर आदेश

02/07/2024

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है:-

“10.1. यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की तिथि निर्धारित करने का आदेश और निर्देश देकर उचित रिट जारी करने की कृपा करे।

10.2. यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को विचार करने का निर्देश देने की कृपा करे।
और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें।

10.3. कोई अन्य राहत, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त हो।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण 29.2.2024 को नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने पत्र दिनांक 5.03.2024 के माध्यम से प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को सूचित किया कि नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी की है। हालाँकि, अचानक प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने दिनांक 6.3.2024 के आदेश के तहत चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के दिनांक 5.32024 के आदेश को रद्द कर दिया और चुनाव की तारीख 11.3.2024 तय की। उन्होंने छत्तीसगढ़ न्यायालय में कहा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 37 के अनुसार (इसके बाद ‘नगर पालिका अधिनियम 1961’) के अनुसार, बिलासपुर राज्य सरकार को रिक्त पद को भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग को तत्काल सूचित करना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादियों को ही ज्ञात कारणों से वे अध्यक्ष के आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। नगर पालिकाओं में रिक्त पद को भरने के लिए कट-ऑफ तिथि कानून के तहत प्रदान की गई है और इसके बाद आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए कोई चुनाव नहीं कराया जा सकता है, इसलिए प्रतिवादियों को नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष पद को भरने के लिए शीघ्रता से चुनाव कराने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए अन्यथा याचिका और याचिकाकर्ता के हित भी निराश होंगे।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि
राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सका। हालांकि, अब राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने के लिए विधि अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को नगर पंचायत राहौद में अध्यक्ष के आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए कोई सूचना या अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अधिनियम 1961 के तहत अपेक्षित अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 21.6.2024 को ही की गई है और आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाए जाएंगे। बिलासपुर

5. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 05.03.2024 का दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया कि कलेक्टर-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए उप निर्वाचन अधिकारी ने नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की सूचना भेजी है। यह सूचना रद्द, वापस नहीं ली जाती है या अलग नहीं रखी जाती है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा रिट याचिका के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, तथ्य यह है कि नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष का पद तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हुआ है।
तथा यह भी विचार करते हुए कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे नगर पंचायत राहौद के अध्यक्ष के आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए एक सप्ताह के भीतर विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करें।

8. नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि।

Sd/- (पार्थ प्रतिम साहू) न्यायाधीश

roshan/-

वेब प्रतिलिपि

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर

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