News By- नितिन केसरवानी
बीते कई वर्ष पूर्व माल खाना सुर्खियों में आ चुका है, जब भारी भरकम पैसे गायब हो गए थे
प्रयागराज: नैनी कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 290/ 2007 धारा 147,148,149, 302, 504 व 7 सीएल एक्ट 2/ गिरोह बंद अधिनियम में निरोध लाइसेंसी रिवाल्वर लाइसेंस धारक पप्पू उर्फ रहमत अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी एडीए कॉलोनी, नैनी कोतवाली के पक्ष में अवमुक्त किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा 5 जुलाई 2023 को आदेशित किया गया है। जिसके संबंध में पप्पू उर्फ रहमत अली उपरोक्त द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल किया गया है। नैनी थाना में सील शुदा मलखाना के माल को मौजूदा हेड मोहर्रिर अशोक कुमार यादव को चार्ज भार कराए जाने हेतु पूर्व में ही टीम गठित की गई है।
थाना नैनी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 38/2016 धारा 409 आईपीसी के तहत राजेंद्र प्रसाद पुत्र भौगौली प्रसाद निवासी ग्राम बाकरगंज थाना पश्चिम शरीरा कौशांबी, सील शुदा मलखाना में बीते 3/12/2025 को गठित टीम अरुण कुमार त्रिपाठी सहायक पुलिस आयुक्त करछना अध्यक्ष, प्रवीण कुमार सिंह प्रतिसार निरीक्षक, द्वितीय रिजर्व पुलिस लाइन, सदस्य एवं ब्रृज किशोर गौतम प्रभारी निरीक्षक नैनी कोतवाली सदस्य द्वारा थाना नैनी का सील शुदा मलखाना खुलवाकर उक्त लाइसेंस रिवाल्वर को तलाश किया गया। इसके संबंध में वीडियोग्राफी कराया गया। साथ ही जीडी में तस्करा रपट अंकित किया गया। किंतु संदर्भित रिवाल्वर नहीं मिला। बर्खास्त शुदा मुख्य आरक्षी राजेंद्र प्रसाद से जरिए मोबाइल द्वारा प्रभारी निरीक्षक द्वारा वार्ता की गई तो उसने बताया कि वह बीमार है। माल/ रिवाल्वर उपरोक्त वहीं माल खाने में होगी। परंतु रिवाल्वर को देने नहीं आ पाऊंगा। लाइसेंसी रिवाल्वर को टीम के द्वारा काफी तलाश किया गया, लेकिन मिला नहीं। ऐसा प्रतीक होता है कि रिवॉल्वर को जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है और गायब कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर मुख्य आरक्षी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ नैनी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।