प्रतिबंधित आयुवर्दिक औषधियो के क्रय एवं विक्रय करने की होगी कार्यवाही, दे सूचना
—
शहडोल 30 नवम्बर 2026- जिला आयुष अधिकारी डॉ. शशि प्रभा पाण्डेय ने जानकारी दी है कि संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश द्वारा डाबर इडिन्या लि. की आयुर्वेदिक औषधि कफ कुठार रस (एसबी00066) व लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) ( (एसबी00066) एवं श्री धनवंतरी हर्बल्ला की प्रावाल पिष्टी (बैच न0 पीपीएमबी0077) व मुक्त शुक्ति (बैच न० एमएसबीडी059) को जाँच में अमानक पाया गया है एवं उन्हें संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रय एवं विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन दवाओं की अनुज्ञप्ति निरस्त करते हुए संपूर्ण जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध किया। उल्लंघन पाए जाने पर ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंव 1945 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनमानस से अपील है कि उक्त कंपनी/बैच न० की औषधि न खरीदें व कही किसी विक्रेता के पास उपलब्ध होने पर तत्त्काल जिला आयुष कार्यालय, शहडोल को सूचित करें।