मण्डलायुक्त ने मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत मण्डल के महिला व पाक्सों अधिनियम से संबंधित 05 अभियोगो में सजा करायी गयी
News By- नितिन केसरवानी
मण्डलायुक्त ने मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों के आपराधिक मामलों की समीक्षा की
प्रयागराज: मण्डलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल द्वारा अपर निदेशक अभियोजन श्री विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों के आपराधिक मामलों की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त महोदया के निर्देश पर प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों में महिला व पाक्सो एक्ट से संबंधित 5-5 अभियोगों में, इस तरह से कुल 20 मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक माह के भीतर सजा कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा में अपर निदेशक अभियोजन के द्वारा बताया गया कि अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से मण्डल के 5 अभियोगो में अभ्युक्तों को सजा करायी गयी, जिसमें जनपद फतेहपुर के 02 अभियोग, प्रतापगढ़ के 01 अभियोग तथा जनपद कौशाम्बी से 02 अभियोग है।
जनपद फतेहपुर में रवि कुमार को भादवि की धारा 306 के अपराध में 04 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 50000 रु अर्थदण्ड, जनपद फतेहपुर में मेढ़ीलाल व अन्य को धारा-498ए 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में आजीवन कारावास, जनपद प्रतापगढ़ के सुनील यादव को धारा-64(1), 115(2) बीएनएस, जिसमें 15 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जनपद कौशाम्बी के कंचन पासी को घारा 354ए, 323, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में पूर्व में जेल में बितायी अवधि तथा 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित एवं जनपद कौशाम्बी में ओम प्रकाश उर्फ राजू को भादवि की धारा 363, 366 व 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हुई।