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Breaking News: शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने किया बड़ा आदेश जारी

कार्यालयीन समय में ऐसे आयोजनों में बिना अनुमति भाग लेने पर होगी कार्रवाई।

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Breaking News: शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने किया बड़ा आदेश जारी

 

कार्यालयीन समय में ऐसे आयोजनों में बिना अनुमति भाग लेने पर होगी कार्रवाई।

 

कार्यालय में सेवानिवृत्ति आयोजनों पर बिना अनुमति के रोक, कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश

 

भीलवाड़ा, 31 जुलाई 2025: जिला कलेक्टर भीलवाड़ा जस्मीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) जैसे आयोजनों को भी कार्यालयीन समय के दौरान बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी अपने सहकर्मियों के सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिनमें आमंत्रण के बिना भी कई लोग भाग लेते हैं। इससे कार्यालयीन कार्यप्रणाली बाधित होती है।

 

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि कार्यालयीन समय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर आयोजित समारोह में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के किसी को भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएगा।

 

यह आदेश भीलवाड़ा जिले के सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्यों में बाधा न आए और अनुशासन बना रहे।

 

जिला प्रशासन का यह कदम सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति बनाए रखने और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त लेकिन जरूरी पहल मानी जा रही है।

 

मुख्य बिंदु:

 

सेवानिवृत्ति समारोह भी “निजी/सामाजिक आयोजनों” की श्रेणी में आएगा।

 

कार्यालयीन समय में ऐसे आयोजनों में बिना अनुमति भाग लेने पर होगी कार्रवाई।

 

आदेश का सख्ती से पालन अनिवार्य किया गया है।

 

यह कदम आमजन को निर्बाध और व्यवस्थित सरकारी सेवाएं दिलाने की दिशा में एक और प्रभावशाली प्रयास है।

देखिए आदेश

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