जनपद पंचायत औ.गंज के सी.ई.ओ. वृंदावन मीणा सहित अन्य लोगों पर हो सकती है एफ आई आर
आर.टी.आई कार्यकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर का मामला आया सामने।
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*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
रायसेन। ज. पंचा. औबेदुल्लागंज में आवेदनकर्ता देवेन्द्र प्रकाष मिश्रा के द्वारा मध्यप्रदेष सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्र्तगत 26 सितम्बर 2024 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं पत्राचार के माध्यम से जानकारी एवं प्रतिलिपि नोट सीट सहित ज. पंचा. औबेदुल्लागंज रायसेन को देवेन्द्र प्रकाष मिश्रा के द्वारा माह नवम्बर में दिए गए सूचना अधिकार आवेदन दिनांक 6 नवम्बर 2024 को कार्यालय में आवक क्र. 0779 दिनांक 11 नवम्बर 2024 की प्रतिलिपि एवं उक्त आवेदन पर आवेदक देवेन्द्र प्रकाष मिश्रा के साथ किए गए पत्राचार एवं दी गई जानकारी की प्रतिलिपि नोटसीट सहित दस्तावेजों की प्रतिलिपि विन्दु क्र. 01 एवं 02 में प्राप्त आवेदनों में आवेदक एक ही व्यक्ति दार्षित है किन्तु आवेदन पत्र का स्वरूप एवं चाही गई जानकारी पृथक-पृथक है विन्दु क्र. 02 के आवेदन में आवेदक का नाम पता एक ही है किन्तु हस्ताक्षर भिन्न भिन्न है जो कि मुझ आवेदक के द्वारा विन्दु क्र.02 के आवेदन में नही किया गया है। यह आवेदन ज. पंचा. औबेदुल्लागंज कार्यालय में प्रभावित एवं पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अपने ज्ञात अज्ञात सहयोगियों के माध्यम से तैयार करते हुए लगवाया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। तथा अपराध का खुलाषा करना और उसकी षिकायत करना लोक हित का विषय है। जिसको लेकर देवेन्द्र प्रकाष मिश्रा अधिवक्ता के द्वारा आज 17 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक रायसेन एवं थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज को लिखित षिकायत करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज रायसेन में पदस्थ वृन्दावन मीणा तथा अन्य कर्मचारी रमेष नागर लेखा प्रभारी एवं पंचायत क्लस्टर आॅफिसर राजेष अवस्थी पंचायत क्लस्टर आॅफिसर विपिन चैहान सहायक कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा उमाकांत आर्य उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सेवा जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज के द्वारा अपने ज्ञात अज्ञात सहियोगियों के साथ मिल कर षिकायत कर्ता के हस्ताक्षरों की कूट रचना करते हुए सूचना अधिकार आवेदनों का निर्माण करते हुए जानते हुए भी हस्ताक्षर नकली कूट रचित है उसका प्रयोग अपने निजी हितों की पूर्ति एवं अन्य व्यक्ति को छति कारित करने के उददेष्य से उसका प्रयोग करने के कृत्य विरूध विषयांकित व्यक्तियों एवं उनके अज्ञात सहयोगियों पर ठछै की धारा के अन्र्तगत प्रथम सूचना प्रतिवेदन रिर्पोट/ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए अधिवक्ता देवेन्द्र प्रकाष मिश्रा ने आज 17 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक को थ् प् त् के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है और पुलिस अधीक्षक अधिवक्ता के आवेदन पर कब तक थ् प् त् . दर्ज करवाते है।