Breaking News in Primes

जिले के कस्बा गोहरगंज में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी द्वारा मांस मछली अंडा विक्रेताओं को दी समझाईस नियमों का पालन न करने पर होगी कार्यवाही। 20, 2023

0 95

जिले के कस्बा गोहरगंज में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी द्वारा मांस मछली अंडा विक्रेताओं को दी समझाईस नियमों का पालन न करने पर होगी कार्यवाही। 20, 2023

*दैनिक प्राईम संदेश जिला* *ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

रायसेन/- जिले में बीते दिन सोमवार 18 दिसंबर 2023 को जहां पर जिले के गौरगंज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए नवागत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशन में जिले के कलेक्टर अरविंद दुबे एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार साहवाल रायसेन के कुशल मार्गदर्शन में जहां पर तहसीलदार श्रीमती प्रीति नागेंद्र एवं थाना प्रभारी गौहरगंज आर के चौधरी तथा थाना स्टाफ व तहसील स्टाफ एवं कस्बा के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया तथा बस स्टैंड के पीछे दुकानों पर जाकर मांस मछली अंडा विक्रेताओं को शासन के नियमों से अवगत कराया।

जो मांस मछली अंडों की दुकान अवैध रूप से खुले में चल रही है। उनको तत्काल बंद करने की हिदायत दी गई। जहां पर सभी दुकानदारों को बताया कि जिस दुकानदार के पास लाइसेंस है। वहीं दुकान नियम से संचालित रहेगी।अन्य कोई भी दुकानदार बगैर लाइसेंस के दुकान नहीं चलाएगा।अगर वह प्रशासन के नियमों के विरुद्ध दुकान को संचालित करता पाया जाता है। तो प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। सभी विक्रेताओं को बताया गया कि इस तरह मांस मछली की कोई भी दुकान किसी भी धार्मिक संस्था मंदिर आदि के 100 मीटर से दूर ही होनी चाहिए। मांस मछली की दुकान अवैध पाई जाने पर अवैध पाई जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। किसी भी राहगीर को मांस मछली रोड से दिखाई ना दे सभी अपनी दुकानों में काले रंग का कांच लगाएं। जिससे बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर रखा हुआ सामान ना दिखे और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी स्वच्छता बना कर रखेंगे। जिससे गंदगी ना फैले। इन नियमों के तहत ही दुकान संचालित की जाएगी। और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा जो नियम तथा दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनके मुताबिक ही दुकान संचालित करें। तथा कस्बे में भ्रमण किया जाकर धार्मिक गुरुओं से चर्चा की गई। तथा लाउडस्पीकर एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराया गया। जिन्होंने सुरक्षा से अधिक ध्वनि वाले ध्वनि विस्तार के यंत्रों को संचालित नहीं करने के संबंध में बताया एवं जहां कहीं भी अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगे हैं। उन्हें भी हटाने के संबंध में भी अवगत कराया गया। धर्मस्थलों पर साउंड सिस्टम का संचालन भी नियम अनुसार निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही किया जावेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!