पत्रकारवार्ता में कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन तैयारियों की दी जानकारी
*अरविंद सिंह परिहार सीधी*
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तैयारियों के दृष्टिगत आयोजित पत्रकारवार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय तथा पुलिस अधीक्षक डाॅ रवीन्द्र वर्मा द्वारा आवश्यक जानकारी से अवगत कराया गया। कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा रही है। मतदान दल में संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ईव्हीएम के रिजर्व को 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत तक किया गया है। सामग्री वितरण तथा पावसी संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय पुराना भवन से किया जाएगा। ईव्हीएम लेकर चलने वाले सभी वाहनों में जीपीएस के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ऐसी मशीने जिसमें मतदान नहीं होगा उन्हें पृथक से सुरक्षित रखा जाएगा।
*शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पर्याप्त पुलिस बल– डॉ.वर्मा*
पुलिस अधीक्षक डाॅ रवीन्द्र वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिले में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। सीएपीएफ, राज्य सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, होम गार्ड तथा एसपीओ के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निगरानी के लिए अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्जिला नाकों के साथ-साथ सेक्टर पुलिस मोबाइल तथा क्यूआरटी तैनात रहेंगे। जिले में सभी स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रात्रि में भी गस्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन में किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
*7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल प्रतिबंध–मुकेश*
सहायक संचालक जनसंपर्क मुकेश मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूरे वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण के पूर्व राज्य स्तरीय या जिलास्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणन आवश्यक होगा। वर्ष भर टीवी, केबल नेटवर्क, केबल चेनल, सिनेमा हाल में, रेडियो मय प्रायवेट एफएम चेनल, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले (लोक स्थान पर), बल्क एमएमएस, रेकार्डेड वाइस मैसेज, मोबाईल नेटवर्क, ई न्यूज पेपर, सोशल मीडिया एवं इण्टरनेट वेबसाईट पर पूर्व प्रमाणन आवश्यक होगा। समस्त प्रकार के प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस से एक दिन पूर्व तथा मतदान दिवस को पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। कवरेज के दौरान मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
पत्रकारवार्ता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।