3 के साथ 4 मार्च को भी रहेगा अवकाश, होली पर दो दिन बंद रहेंगे शासकीय कार्यालय
सामान्य प्रशासन विभाग की संशोधित अधिसूचना जारी, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश
3 के साथ 4 मार्च को भी रहेगा अवकाश, होली पर दो दिन बंद रहेंगे शासकीय कार्यालय
सामान्य प्रशासन विभाग की संशोधित अधिसूचना जारी, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश
भोपाल, 01 मार्च 2026 मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने होली पर्व के उपलक्ष्य में अवकाश को लेकर संशोधित अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से जारी आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को पूर्व घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश के अतिरिक्त 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय होली के पावन अवसर पर लिया गया है। 4 मार्च 2026 को अवकाश Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किया गया है। इस संबंध में विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को आंशिक रूप से संशोधित माना जाएगा।
आदेशानुसार यह घोषणा राज्यपाल के नाम से जारी की गई है। अतिरिक्त सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतिलिपि शासन के सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दी गई है।
इस निर्णय के बाद प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा बैंक 3 और 4 मार्च को बंद रहेंगे। सरकार ने संबंधित विभागों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आमजन को अवकाश की जानकारी समय पर मिल सके।
देखिए आदेश
