मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर राजस्व निरीक्षकों के तबादले
देखिए प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपा गया
मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर राजस्व निरीक्षकों के तबादले
देखिए प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार सौंपा गया
भोपाल, 02 फरवरी 2026मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोाल से जारी आदेश के तहत राज्यभर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को उनके नवीन पदस्थापना जिलों में प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा गया है।
यह आदेश विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति 2025 की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी राजस्व न्यायालयीन कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए एक बार स्थानांतरण किए जा सकते हैं।
स्थानांतरण सूची में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, मुरैना, भिण्ड, धार, ग्वालियर, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल हैं। सभी तबादले प्रशासकीय आधार पर किए गए हैं।
सेवा शर्तें स्पष्ट: वरिष्ठता, वेतन व पदोन्नति पर नहीं होगा प्रभाव
आदेश में यह भी उल्लेखित है कि प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करने वाले राजस्व निरीक्षक वरिष्ठता, वेतनमान, क्रमोन्नति या भविष्य में पदोन्नति में किसी प्रकार की वरीयता का दावा नहीं कर सकेंगे।
यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय के माध्यम से विभाग को भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त:प्रभार अस्थायी रहेगा और बिना पूर्व सूचना निरस्त किया जा सकेगा।
नियमित नायब तहसीलदार की नियुक्ति होने पर कार्यवाहक अवधि को नियमित सेवा नहीं माना जाएगा।
अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर पेंशन प्रकरण का निराकरण मूल पद (राजस्व निरीक्षक) के आधार पर होगा।
राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश पर उप सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसकी प्रतिलिपि संबंधित जिलों को भेज दी गई है।
यह निर्णय राजस्व न्यायालयीन कार्यों के सुचारू संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा
देखिए आदेश





