News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी
कौशाम्बी: जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने शासन के निर्देशानुसार क्रिसमस के अवसर पर जनपद कौशाम्बी की समस्त आबकारी की फुटकर दुकानों को दिनांक 24.12.2025 एवं दिनांक 25.12.2025 को तथा नव वर्ष के उत्सव पर दिनांक 30.12.2025 एवं 31.12.2025 को प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्हांने जिला आबकारी अधिकारी को इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने क्रिसमस (24–25 दिसंबर) और नव वर्ष/न्यू ईयर (30–31 दिसंबर) के अवसर पर शराब की दुकानों का समय बढ़ा दिया है। इन विशेष दिनों में
शराब की दुकानें आम समय (रात 10 बजे) के स्थान पर
रात 11 बजे तक खुली रहे सकेंगी।
यह समय 24, 25, 30 और 31 दिसंबर 2025 के लिए लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि दुकानों को सुबह 10 से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
इस निर्णय का उद्देश्य है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के दौरान शराब खरीदने वालों को सुविधा मिले, साथ ही राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी भी हो सके। आबकारी विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जनपद कौशाम्बी में भी यह व्यवस्था लागू मानी जाएगी, क्योंकि यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश राज्यभर के लिए जारी किया गया है।