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जिला मजिस्ट्रेट ने दो आरोपितों को 6 माह के लिए किया जिला बदर

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल शर्मा ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के तहत दो व्यक्तियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

जिला बदर किए गए व्यक्तियों में

अख्तर हुसैन, पुत्र तहौवर, निवासी ग्राम युसुफपुर, परगना व तहसील चायल, थाना सराय अकिल
मोहम्मद असलम, पुत्र मोहम्मद सईद, निवासी ग्राम युसुफपुर, परगना व तहसील चायल, थाना सराय अकिल

दोनों को 6 माह की अवधि के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई यह कार्रवाई अपराधियों में भय का वातावरण बनाने और शांति व्यवस्था को पटरी पर रखने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार सक्रिय और सख़्त प्रशासनिक रुख अपनाते हुए डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा जनपद में कानून-व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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