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कौशाम्बी: बाप बेटी की हत्या के मामले में दस साल बाद मिला न्याय, हत्या के 05 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन, 50-50 हजार का लगाया अर्थदंड

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जिले में बाप बेटी की हत्या के एक मामले में परिवार मो दस साल बाद न्याय मिला है,बाप बेटी की हत्या के 05 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र का है जहा के श्याम सिंह की बहन व पिता को आरोपियों द्वारा जान से मारकर शव को छिपाने के उद्देश्य से बोरवेल के अन्दर डाल दिया गया था तथा मृतक के जमीन को फर्जी एवं कूट रचित तरीके से अपने नाम करा लिया गया था।

इस सम्बन्ध में 25.04.2016 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/2016 धारा 302/34/419/420/467/468/471/354/201 भादवि व मु0अ0सं 287/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

जिससे सम्बन्धित 05 आरोपियों 1. मिथलेश कुमार यावद पुत्र पराग यादव 2. सुन्ती उर्फ किरन पत्नी मिथलेश कुमार यादव निवासीगण नूरपुर परास थाना सैनी कौशाम्बी 3. दिवान सिंह पुत्र राम नरायण यादव निवासी सोनरन का पुरवा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी 4. किरन यादव पत्नी ज्ञान सिंह निवासी धुरी थाना खागा जनपद फतेहपुर 5. रामू मौर्या पुत्र राकेश उर्फ रमेश निवासी हसनपुर थाना सुल्तानपुर घोस जनपद फतेहपुर को शासन द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए बुधवार को न्यायालय एएसजे-03 जनपद कौशाम्बी ने सभी पांच आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास तथा 50,000-50,000 /- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

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