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मतदाता सूची का “विशेष गहन पुनरीक्षण” कार्यक्रम प्रारंभ , मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों दी गई जानकारी —

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मतदाता सूची का “विशेष गहन पुनरीक्षण” कार्यक्रम प्रारंभ , मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों दी गई जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से विशेष_गहन_पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के संबंध में खंडवा जिले में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर जानकारी व फॉर्म एकत्र करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। आगामी 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

अपर कलेक्टर श्रीमती गौड़ा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का पहला चरण बिहार राज्य में सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है उन्होंने बताया कि वर्ष 1951 से 2004 तक अब तक कुल 8 बार विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में आठवीं बार वर्ष 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। उन्होंने बताया कि बार-बार होने वाले स्थानांतरण के कारण मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो जाने से, मृत मतदाताओं के नाम को न हटाने तथा सूची में विदेशी व्यक्तियों के नाम के गलत समावेश के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

अपर कलेक्टर श्रीमती गौड़ा ने बताया कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र बी एल ओ एकत्रित करेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के घर में कम से कम तीन बार जाकर जानकारी प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि मतदाता या बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं संबंधी जानकारी मिलान के लिए अखिल भारतीय डाटाबेस voters.eci.gov.in के माध्यम से मदद के सकते हैं। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी जो कि मृत हो गए हैं या स्थाई रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगे। मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए नए मतदाता को प्रपत्र 6 भरना होगा, नाम काटने के लिए प्रपत्र 7, तथा मतदाता सूची में नाम या अन्य प्रविष्टि सुधारने या स्थानांतरण के मामले में प्रपत्र 8 भरकर जमा करना होगा।

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