भोपाल जिले में ‘कार्बाइड गन’ पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल, 24 अक्टूबर: त्योहारों के मौसम में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल जिले में अब कार्बाइड गन (लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर बनाए जाने वाले अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र) के निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यापारी ऐसे अवैध और संशोधित पटाखों का निर्माण या उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही, इन प्रतिबंधित सामग्रियों का विक्रय, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन भी पूरी तरह वर्जित रहेगा।
प्रशासन का कहना है कि इस तरह के विस्फोटक यंत्र न केवल जनसुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि इनसे उत्पन्न तीव्र ध्वनि प्रदूषण से आम नागरिकों, पशु-पक्षियों और बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों को इस संबंध में सख्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल तरीकों से त्यौहार मनाएं तथा प्रतिबंधित सामग्रियों से दूरी बनाए रखें।