नए GST सुधार के तहत किस सामान पर कितना असर, क्या महंगा क्या सस्ता हुआ
दूध, पनीर, खाद, बीज, तम्बाकू, कपड़े, कीटनाशक, तेल, टीवी, सिगरेट, रोटी, सहित देखिए किस पर कितना लग रहा है टैक्स
नए GST सुधार के तहत किस सामान पर कितना असर, क्या महंगा क्या सस्ता हुआ
दूध, पनीर, खाद, बीज, तम्बाकू, कपड़े, कीटनाशक, तेल, टीवी, सिगरेट, रोटी, सहित देखिए किस पर कितना लग रहा है टैक्स
सरकार जीएसटी को लेकर अब पिघली और उसने नए सिरे से इसके ढांचे में सुधार का ऐलान कर दिया है… रोटी, पराठा, दूध, छेना, पनीर से लेकर सभी भारतीय ब्रेड्स पर जीएसटी 0% रहेगा, तो बालों का तेल, टेबल वेयर, किचन वेयर, सोप बार सहित टूथपेस्ट तक पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है… वहीं मानवनिर्मित धागों पर भी 12 फीसदी जीएसटी हटाकर 5 फीसदी किया, तो मानवनिर्मित फाइबर पर भी जीएसटी 18 की बजाय अब 5 फीसदी ही रहेगा… यानी कपड़ा उद्योग को भी बड़ी सरकारी राहत मिल गई… इसी तरह जूते-चप्पल आदि पर भी टैक्स में राहत दी गई… वहीं मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए सिर्फ 5 और 18 फीसदी के ही स्लैब रहेंगे… वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीरो जीएसटी रहेगा… यह सब 22 सितम्बर 25 से लागू होगा…
*एसी-टीवी पर 18 फीसदी ही लेंगे… कोल्ड्रिंक्स-सिगरेट पर 40 फीसदी तक किया जीएसटी*
एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या कम की मोटरसाइकिलों पर 18 फीसदी ही जीएसटी वसूला जाएगा… वहीं कोल्डड्रिंक्स पर 28 फीसदी से बढ़ाकर जीएसटी 40 फीसदी कर दिया गया… इसी तरह पान मसाला, गुटखा सहित सिगरेट पर भी जीएसटी बढ़ाकर 40 फीसदी हुआ… जीएसटी परिषद् की हुई बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ”हम यहसुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी हो… हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं… यह बदलाव हमने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किए…” यह जीएसटी परिषद् की 56वीं मैराथन बैठक रही, जिसमें केन्द्र और राज्यों ने प्रमुख कर प्रस्तावों पर मंथन किया..!
*नए GST सुधार के तहत किस सामान पर कितना असर*
– वनस्पति वसा/तेल 12% से 5% में
– मोम, वनस्पति मोम 18% से 5% में
– मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स 12% से 5% में
– डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर, गाढ़ा/पनीर) 12% से 5% में
– सोया दूध 12% से 5% में
– चीनी, उबली हुई मिठाइयां 12%-18% से 5% में
– चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5% में
– पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12%-18% से 5% में
– जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5% में
– फलों का रस, नारियल पानी 12% से 5% में
– पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5% से शून्य
– हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
– टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
– टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
– शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
– सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
– दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
– इरेजर 5% से शून्य
– मोमबत्तियां 12% से 5%
– छाते और संबंधित वस्तु 12% से 5%
– सिलाई सुइयां 12% से 5%
– सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% से 5%
– कपास/जूट से बने हैंड बैग 12% से 5%
– शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
– पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
– दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील
– एल्यूमीनियम) 12% से 5%
– पेंसिल, शार्पनर, चॉक 12% से शून्य
– मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12% से शून्य
– प्रैक्टिस बुक, नोटबुक 12% 5% से शून्य
*इलेक्ट्रॉनिक्स*
– एयर कंडीशनर (AC) 28% से 18%
– बर्तन धोने की मशीनें 28% से 18%
– टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18%
*एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर*
– ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5%
– पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब 18% से 5%
– मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5%
– कम्पोस्टिंग मशीनें 12% से 5%
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स 12% से 5%
– जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5%
– ईंधन के लिए पंप 28% से 18%
– ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप 18% से 5%
*तंबाकू और पेय पदार्थ*
– सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद 28% से 40%
– बीड़ी (पारंपरिक हाथ से बनी) 28% से 18%
– कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय 28% से 40%
– पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय 18% या 12% से 5%
*कपड़े*
– सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
– परिधान, रेडीमेड, ₹2,500 से अधिक नहीं 12% से 5%
– परिधान, रेडीमेड, ₹2,500 से अधिक 12% से 18%