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जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस. के तहत् प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का मौके पर जाकर किया सत्यापन

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News By- हिमांशु उपाध्याय/ नितिन केसरवानी

कौशाम्बी: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने संबंधित अधिकारियों के साथ आई.जी.आर.एस. के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का मौके पर जाकर सत्यापन किया।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मंझनपुर सुखलाल प्रसाद वर्मा, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह, राजस्व निरीक्षक रामनरेश एवं लेखपाल शितेन्द्र कुमार त्रिपाठी व सलिल कुमार तथा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में आई.जी.आर.एस. संदर्भ सं0-2001742501079 के निस्तारण की स्थिति का सत्यापन किया। शिकायतकर्ती सैयदा बानो पत्नी मो. काशिम निवासी करारी के द्वारा मकान पर अपना हिस्सा दिलाए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। तहसील मंझनपुर द्वारा इस प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच में प्रकरण आबादी की भूमि पर बने मकान के बंटवारे के सम्बन्ध में पाए जाने पर पक्षों द्वारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर समस्या का निराकरण करा दिया गया था, जिसकी स्थलीय जाँच में जिलाधिकारी सन्तुष्ट रहे तथा शिकायतकर्ता भी निस्तारण से सन्तुष्ट है।
जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस. सन्दर्भ संख्या-40017425018956,19000 के निस्तारण की स्थिति का सत्यापन किया।शिकायतकर्ता सत्यम पाल पुत्र भैया लाल निवासी ग्राम मुकीमपुर के द्वारा चकमार्ग की भूमि का चिन्हांकन करवाने के सम्बन्ध में मांग की गयी थी। इस प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच कराए जाने पर पाया गया कि आराजी सं0-41 रकबा 0.0340 हे0 चकमार्ग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है,जिसकी पैमाइश के लिए आवेदक व अन्य कृषकगणों की उपस्थिति में स्थल पर उपस्थित होने पर पाया गया कि जल भराव की स्थिति है, ऐसी स्थिति में पैमाइश किया जाना संभव नहीं है। आवेदक को अवगत कराया गया था कि जलभराव की समस्या समाप्त हो जाने पर पैमाइश करा दी जाएगी। इस बात पर आवेदक सन्तुष्ट था,किन्तु जिलाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण में शिकायत बलहीन पायी गयी।

जिलाधिकारी ने ऑनलाइन प्राप्त सन्दर्भ सं0-20017425005777 के निस्तारण की स्थिति का सत्यापन किया। शिकायतकर्ता दयाराम पुत्र नत्थू लाल निवासी ग्राम मुकीमपुर के द्वारा संक्रमणीय आराजी पर कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। प्रकरण की जाँच कराए जाने पर मामला पक्षों द्वारा पैसे के लेन-देन एवं संक्रमणीय आराजी पर कब्जे से सम्बन्धित पाया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कब्जा प्राप्ति के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा-116 के तहत उपजिलाधिकारी मंझनपुर के न्यायालय में वाद योजित करने के लिए शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया था, किन्तु शिकायतकर्ता निस्तारण से असन्तुष्ट रहे। स्थल पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि धारा-134 के तहत वाद योजित कर समस्या का निराकरण कराएं तथा ग्राम में तैनात प्रशिक्षु लेखपाल सलिल कुमार के साथ वरिष्ठ लेखपाल शीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अन्य प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराएं।


जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस. सन्दर्भ सं0-20017425010291,10292 के निस्तारण की स्थिति का सत्यापन किया। शिकायतकर्ती जाशमा बेगम पत्नी नूरे आलम निवासिनी ग्राम सालेहपुर द्वारा ग्राम रक्सवारा निवासी अमरनाथ कुशवाहा द्वारा प्रार्थिनी की संक्रमणीय आराजी पर कब्जा कर फैक्ट्री खोल ली गयी है, जिस पर प्रार्थिनी द्वारा कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में मांग की गयी थी। इस शिकायत की जाँच कराए जाने पर पाया गया कि आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है,किन्तु मौके पर कब्जा नहीं है। प्रकरण संक्रमणीय भूमि पर कब्जा दिलाए जाने से सम्बन्धित होने के कारण आवेदिका को धारा-134 के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए अवगत कराए जाने पर शिकायतकर्ती असन्तुष्ट हैं। जिलाधिकारी ने स्थल पर उपस्थित उप जिलाधिकारी को राजस्व टीम द्वारा प्रकरण की जाँच पुनः कराकर मौके पर बनाए गए हॉटमिक्स प्लांट के प्रबन्धक द्वारा किए गए कब्जे से प्रार्थिनी को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कब्जा दिलाए जाने के निर्देश दिए
जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सिंह ने टीम का गठन कर समस्या के निराकरण के लिए मौके पर भेज दिया गया है। पैमाइश के उपरान्त अवैध कब्जाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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