आरटीआई की सूचना नहीं देने वाले डिफाल्टर अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक
अब इस तरीके से वसूली जाएगी जुर्माना की राशि
आरटीआई की सूचना नहीं देने वाले डिफाल्टर अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक
अब इस तरीके से वसूली जाएगी जुर्माना की राशि
दिल्ली रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट
लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नही देने पर लगने वाले जुर्माना राशि को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त नज़र आ रहे है लोकायुक्त ने मुख्य सूचना आयुक्त टी वी एस एन प्रसाद से डिफाल्टर सुचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं आरटीआई पीपी कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने लोकायुक्त को सूचित किया कि जुर्माना राशि जमा न कराने वाले सभी 1953 डिफाल्टर पर 1,71,83,833 रुपए बकाया है इसके बाद जन सूचना अधिकारियों की सूची राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है ताकि सीधे ही इनके वेतन से ही जुर्माना राशि की कटौती की जा सके डिफाल्टर जन सूचना अधिकारी के वेतन से बकाया जुर्माना राशि जल्द से जल्द वसूली के लिए सरकार ने सभी विभागों को वसूली जुर्माना राशि की मासिक रिपोर्ट सूचना आयोग की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी